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    Home»कोर्ट की खबरें»झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की यह छूट
    कोर्ट की खबरें

    झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने रद्द की यह छूट

    SinghBy SinghJanuary 18, 2025Updated:January 18, 2025No Comments3 Mins Read
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    झारखंड
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    Ranchi : झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में एक अहम बदलाव आया है. झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में दी गई छूट को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, और अब इसका परिणाम पारा शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

    नई नियमावली को चुनौती

    राज्य के सरकारी स्कूलों में 26,001 सहायक आचार्य पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी. इस संबंध में कृष्णचंद्र हलधर समेत अन्य ने नई सहायक आचार्य प्रोन्नति नियमावली 2022 को चुनौती दी थी. उनका आरोप था कि सरकार ने 2024 में नियमावली में संशोधन करते हुए पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दी, जो पूर्व नियमावली के खिलाफ था. पूर्व में सभी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन नई नियमावली में पारा शिक्षकों के लिए इस प्रावधान को हटा दिया गया था.

    कोर्ट ने छूट को असंवैधानिक करार दिया

    कोर्ट ने पारा शिक्षकों को दी गई इस छूट को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया. अब, पारा शिक्षकों को भी अन्य अभ्यर्थियों की तरह न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक लाने होंगे. इससे पहले, पारा शिक्षकों को केवल परीक्षा में उपस्थित होने का प्रावधान था, लेकिन अब उन्हें भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा.

    हाईकोर्ट के फैसले का क्या होगा असर

    हाईकोर्ट के इस फैसले से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम प्रभावित हो सकता है. पारा शिक्षकों के लिए 13,000 पद आरक्षित हैं, जिनमें से 11,670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं. अब, यदि पारा शिक्षकों का अंक न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम होता है, तो वे परीक्षा में पास नहीं हो सकेंगे. इस निर्णय से आरक्षित सीटें पूरी तरह से नहीं भर सकेंगी, और संभवतः सीटों की संख्या में और कमी आ सकती है.

    13000 पदों पर समायोजन की मांग

    झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20-25 वर्षों से सेवा कर रहे सहायक अध्यापकों के लिए आचार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर 13,000 पदों पर सीधे समायोजन करने की मांग की है.

    सीटेट पर फैसला अभी बाकी

    सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट (Central Teacher Eligibility Test) पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर फैसला अभी लंबित है, और इस पर निर्णय आने के बाद ही सीटेट पास उम्मीदवारों को लाभ मिलना या नहीं, यह तय होगा. उम्मीद की जा रही है कि इस पर जल्द ही फैसला आएगा.

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