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    Home»देश»सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉक्टरों को दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में सूचित करने की अनिवार्यता पर याचिका खारिज
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    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉक्टरों को दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में सूचित करने की अनिवार्यता पर याचिका खारिज

    Pushpa KumariBy Pushpa KumariNovember 14, 2024Updated:November 14, 2024No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मांग की गई थी कि डॉक्टरों को मरीजों को दवाओं के सभी संभावित जोखिमों और दुष्प्रभावों के बारे में सूचित करना अनिवार्य किया जाए। यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देती थी, जिसे 15 मई को खारिज कर दिया गया था.

    आपको बता दें कि यह याचिका जैकब वडक्कनचेरी ने दायर की थी और उनके अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में प्रख्यात वकील प्रशांत भूषण थे. याचिकाकर्ता का तर्क था कि दवाओं के  दुष्प्रभावों के बारे में मरीजों को सूचित करना उनकी जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है और इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चिकित्सा लापरवाही के दावों में भी कमी आ सकती है. भूषण ने यह सुझाव भी दिया कि डॉक्टर दवाओं के दुष्प्रभावों की जानकारी देने के लिए एक मुद्रित प्रोफ़ॉर्मा का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मरीजों तक जानकारी कुशलतापूर्वक पहुंचाई जा सकती है.

    सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन शामिल थे. सुनवाई के दौरान, पीठ ने यह कहा कि इस तरह की अनिवार्यता को लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा, खासकर जब डॉक्टरों के लिए यह उनके दैनिक पेशेवर व्यवहार में एक बड़ी जटिलता उत्पन्न कर सकता है. अदालत ने यह भी माना कि दवाओं के दुष्प्रभावों के बारे में मरीजों को सूचित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से दवा निर्माताओं और फार्मासिस्टों पर है, जैसा कि कानून में पहले से निर्धारित किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

     

    इसे भी पढ़ें बच्चा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 बच्चा बरामद

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम चिकित्सा क्षेत्र चिकित्सा पेशे चिकित्सा लापरवाही जैकब वडक्कनचेरी डॉक्टरों को राहत दवा के जोखिम दवा निर्माता दवाओं के दुष्प्रभाव दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन न्यायमूर्ति बी.आर. गवई पेशेवर व्यवहार प्रशांत भूषण फार्मासिस्‍ट मरीजों को सूचित करने मुद्रित प्रोफ़ॉर्मा याचिका खारिज. विश्व स्वास्थ्य संगठन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट निर्णय हाईकोर्ट फैसला
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