Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU) के वैज्ञानिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष तय करने के आदेश पर रोक लगा दी है. यह आदेश जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में डॉ. प्रदीप प्रसाद समेत अन्य वैज्ञानिकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने अदालत को अवगत कराया कि BAU के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट ने 25 अप्रैल 2023 को यह निर्णय लिया था कि विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष होगी. इस निर्णय को पहले भी हाईकोर्ट ने मान्यता दी थी.
हालांकि, हाल ही में 5 मई 2025 को याचिकाकर्ताओं को एक नोटिस जारी कर 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर रिटायर किए जाने की सूचना दी गई, जिसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रारंभिक रूप से 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति के आदेश पर रोक लगाते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और BAU से मामले पर जवाब मांगा है. अदालत ने दोनों पक्षों को अगली सुनवाई तक अपना पक्ष रखने को कहा है. यह मामला राज्य में विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों की सेवा शर्तों और स्वायत्तता से जुड़ा एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है.
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