Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    31 Jul, 2025 ♦ 8:56 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»खेल»बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को मिली रहात, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज
    खेल

    बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को मिली रहात, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल में मिली छूट के खिलाफ दायर याचिका को किया खारिज

    Team JoharBy Team JoharJuly 22, 2023No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    नई दिल्ली : पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने एशियाई गेम्स के ट्रायल से पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को दी गई छूट के खिलाफ पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

    अदालत ने क्या कहा

    इस मामले की सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने साफ कहा कि अदालत इस बात का फैसला नहीं करेगी कि बेहतर पहलवान कौन है? अदालत सिर्फ यह देखेगी कि एशियाई खेलों के लिए पहलवान चयन में पहले से स्थापित और तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं।

    पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल ने दायर की थी याचिका

    बता दें कि पहलवान अंतिम पंघाल और सुजीत कलकल की संयुक्त याचिका का उल्लेख जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के समक्ष किया गया था। एडवोकेट अधिवक्ता हृषिकेश बरुआ और अक्षय कुमार द्वारा दायर याचिका में मांग की गई थी कि आईओए की ओर से 2 कैटेगिरी (पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा और महिलाओं की 53 किग्रा) के संबंध में जारी निर्देश को रद्द कर दिया जाए और बजरंग और विनेश को दी गई छूट को रद्द कर दिया जाए। याचिका में मांग की गई थी कि ट्रायल निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। किसी भी पहलवान को कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जानी चाहिए।

    Bajrang punia Delhi high court exemption new delhi petition filed relief trial dismissed Vinesh Phogat
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleबीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सांसद संजय सेठ की मुलाकात, झारखंड के राजनीतिक गतिविधियों की दी जानकारी
    Next Article Aaj Ka Rashifal 23 July 2023: मिथुन, कर्क, सिंह सहित इन राशि वालों को मिलेगा रुका धन, संपत्ति में वृद्धि होगी, जानिए अपना राशिफल

    Related Posts

    खेल

    भारत ने फिर ठुकराया पाकिस्तान से मुकाबला, WCL सेमीफाइनल रद्द

    July 30, 2025
    खेल

    WCL 2025 : भारत-पाकिस्तान सेमीफाइनल पर संकट, आयोजकों की बढ़ी टेंशन

    July 30, 2025
    खेल

    झारखंड के इस जिले में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की उम्मीदें जगीं, 49.50 एकड़ भूमि को किया गया चिह्नित

    July 28, 2025
    Latest Posts

    राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे देवघर, राष्ट्रपति के कार्यक्रम में होंगे शामिल

    July 31, 2025

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड दौरा : आज देवघर एम्स के दीक्षांत समारोह में करेंगी शिरकत, कल धनबाद में होगा कार्यक्रम

    July 31, 2025

    Aaj Ka Rashifal, 31 JULY 2025 : जानें किस राशि का क्या है आज राशिफल

    July 31, 2025

    झारखंड कैडर के IPS संपत मीणा और एमएस भाटिया केंद्र में डीजी रैंक में इंपैनल

    July 30, 2025

    मुख्यमंत्री से विश्व बैंक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, झारखंड में निवेश और विकास को लेकर हुई चर्चा…

    July 30, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.