Ranchi : भाजपा नेता अनिल टाइगर हत्याकांड में आरोपी देवब्रत नाथ शाहदेव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने शर्त रखी है कि आरोपी को पचास-पचास हजार रुपये के दो निजी मुचलके भरने होंगे। देवब्रत नाथ शाहदेव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की।
क्या है मामला :
भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या 26 मार्च 2025 को गोली मारकर कर दी गई थी। घटना के बाद रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया था और बंदी भी कराई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या की वजह जमीन विवाद था। जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड देवब्रत नाथ शाहदेव है। फिलहाल हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के बाद देवब्रत को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन केस की जांच अभी जारी है।
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