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    Home»कोर्ट की खबरें»HC एडवोकेट एसोसिएशन की आमसभा में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय… जानें क्या
    कोर्ट की खबरें

    HC एडवोकेट एसोसिएशन की आमसभा में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय… जानें क्या

    Kajal KumariBy Kajal KumariMarch 6, 2025No Comments2 Mins Read
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    HC
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    Ranchi : झारखंड HC एडवोकेट एसोसिएशन की बुधवार को आयोजित आमसभा में राज्य के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति का विरोध किया. एसोसिएशन ने कॉलेजियम से झारखंड के अधिवक्ताओं के नाम HC के न्यायाधीश के रूप में भेजने की मांग की. इस निर्णय से एसोसिएशन के सदस्य कॉलेजियम के वर्तमान रुख से असंतुष्ट हैं.

    आमसभा में यह निर्णय लिया गया कि 6 मार्च से झारखंड HC के कोर्ट नंबर-1 (चीफ जस्टिस), कोर्ट नंबर-3 (जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद) और कोर्ट नंबर-4 (जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय) की अदालती कार्यवाही में भाग लेने से परहेज किया जाएगा. एसोसिएशन ने यह भी कहा कि विरोध करनेवाले अधिवक्ताओं की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी.

    इसके अलावा, आमसभा में यह तय किया गया कि एसोसिएशन एक प्रतिनिधिमंडल का गठन करेगा. जो दिल्ली जाकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से सहायता प्राप्त करेगा और केंद्रीय कानून मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, तथा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्यों से मिलकर न्यायिक नियुक्तियों को लेकर एसोसिएशन की चिंताओं को उठाएगा.

    आखिरकार, एसोसिएशन ने 10 मार्च को सुबह 10:15 बजे HC के एस्केलेटर के पास एक और बैठक बुलाने का निर्णय लिया. जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी. इस प्रस्ताव को लगभग 400 सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया और अभियान चलाकर हस्ताक्षर किए गए.

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    6 मार्च Abstain Advocate Association Chief Justice Collegium Court No-1 Court Proceedings Decision External Persons General Meeting Jharkhand Advocates Jharkhand high court Judges Justice Rangan Mukhopadhyay Justice Sujit Narayan Prasad March 6 members Membership Cancellation Protest अदालती कार्यवाही आमसभा एडवोकेट एसोसिएशन कॉलेजियम कोर्ट नंबर-1 चीफ जस्टिस जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद झारखंड के अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट निर्णय न्यायाधीश परहेज बाहरी व्यक्तियों विरोध सदस्य सदस्यता समाप्त
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