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    Home»झारखंड»अबुआ आवास के तीन लाभुकों से वापस ली जाएगी राशि : डीसी
    झारखंड

    अबुआ आवास के तीन लाभुकों से वापस ली जाएगी राशि : डीसी

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariMarch 21, 2025No Comments2 Mins Read
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    अबुआ आवास
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    Ramgarh : अबुआ आवास जैसी महत्वाकांक्षी योजना गरीबों को छत देने के लिए बनाई गई है। लेकिन मुखिया और पंचायत सचिव की ओर से रिश्वत लेकर गरीबों का हक छीनने का मामला शुक्रवार को प्रकाश में आया है। मांडू प्रखंड के बड़का चुंबा पंचायत से जब यह शिकायत सामने आई तो डीसी चंदन कुमार ने तत्काल कार्रवाई की। उन्होंने इस पूरे मामले की तहकीकात कराई और रिश्वत देकर अबुआ आवास का लाभ लेने वाले तीन लाभुको पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तीनों लाभुकों आवंटित की गई राशि की रिकवरी की जाएगी।

    डीडीसी रोबिन टोप्पो ने बताया कि बड़काचुंबा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त कर चुके लोगों को पुनः अबुआ आवास योजना के तहत लाभ दिया गया था। इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू को पत्र लिखकर मामले की स्थल जांच कराई गई। इसमें पंचायत सचिव, लाभुक और मुखिया तीनों की मिलीभगत स्पष्ट हो गई। जांच में यह भी स्पष्ट हो गया की मोटी रकम लेकर योजना का लाभ दिया गया है। इस कारण वास्तविक व्यक्तियों को आवास नहीं मिल पा रहा है।

    डीडीसी रोबिन टोप्पो ने बताया कि पूर्व में प्रधानमंत्री आवास प्राप्त व्यक्तियों दुखन प्रजापति पिता बैजनाथ प्रजापति जिसका आईडी.- जेएच 2465077 है। दुखन प्रजापति की पत्नी फुलकी देवी को पुनः अबुआ आवास दिया गया है। जिसका आईडी 1972092 है। फुलकी देवी को तीन किस्त में 180000 का भुगतान विभाग ने किया है।

    उन्होंने बताया कि जगरनाथ प्रजापति पिता पारसनाथ प्रजापति जिसका आईडी जेएच 2504833 है। जगरनाथ प्रजापति की पत्नी संगीता देवी को पुनः अबुआ आवास दिया गया है जिसका आईडी 2120977 है। संगीता देवी को दो किस्त में 80000 का भुगतान हुआ है।

    उन्होंने बताया कि वागेश्वरी देवी पति भोला करमाली को पूर्व में इन्दिरा आवास मिला था तथा पुनः वागेश्वरी देवी पति भोला करमाली को ही अबुआ आवास दिया गया है जिसका आईडी 2123159 है। बागेश्वरी देवी को दो किस्त में 80000 का भुगतान किया गया है।

    डीडीसी रोबिन टोप्पो ने मांडू प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया है कि बड़काचुम्बा पंचायत के पंचायत सचिव और मुखिया से स्पष्टीकरण पूछते हुए दो दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। उप विकास आयुक्त ने जांच के बाद राशि की वसूली करने के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी मांडू को दिए हैं।

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