Johar Live Desk : कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही मृतका के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।
बता दे कि, सितंबर 2022 में ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य और उनके दो कर्मचारियों ने चीला नहर में धक्का देकर की थी। जांच में पता चला कि अंकिता ने रिजॉर्ट में एक वीआईपी अतिथि को अतिरिक्त सेवाएं देने से इंकार किया था, जिसके बाद विवाद में उसकी हत्या हुई। अंकिता ने 28 अगस्त को नौकरी शुरू की थी और 18 सितंबर को हत्या कर दी गई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा है। पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई, शरीर पर चोट के निशान भी मिले। मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई, जिसने 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 97 गवाहों में से 47 को कोर्ट में पेश किया गया था।
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