बिहार में फिर पकड़ौआ विवाह ! BPSC पास टीचर का पहले किया अगवा, फिर बंदूक की नोंक पर जबरन करा दी शादी

वैशाली : बिहार के वैशाली से जबरन पकड़ौआ शादी कराने का मामला सामने आया है. दरअसल बीपीएससी पास करने के बाद पातेपुर थाना क्षेत्र के महैया मालपुर निवासी टीचर बने गौतम का अपहरण कर बंदूक की नोंक पर जबरन शादी करा दिया गया. घटना को लेकर बताया जा रहा कि वैशाली जिले के रेपुरा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में गौतम की इसी साल पोस्टिंग हुई थी. स्कूल की छुट्टी के बाद जिस समय शिक्षक को अगवा किया गया उस वक्त शिक्षिका चंदा कुमारी भी साथ में थी. उसने बताया कि किस तरह बदमाश आए और बहाना बनाकर शिक्षक को अपने पास बुलाए फिर जबरन गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए. हालांकि इस दौरान शिक्षिका ने हल्ला किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो सका. शिक्षक के अपहरण के बाद शिक्षिका ने इसकी जानकारी स्कूल के प्रधानाध्यपक को दी.

टीचर के गायब होते ही परिजनों ने तुरंत थाने में इसकी रिपोर्ट लिखवाई और सड़क को जाम कर दिया. पुलिस ने शिक्षक की सकुशल वापसी का आश्वासन दिया जिसके बाद लोगों ने जाम को खत्म कर दिया. इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. पुलिस ने महनार थाना क्षेत्र के नारायणपुर डेढ़पुरा गांव से अगवा किए गए टीचर गौतम को बरामद कर लिया. उसके साथ उसकी नई नवेली दुल्हन भी मिली.

जबरन कराई गई शादी

पूछताछ में युवक ने बताया कि जबरन बंदूक के बल पर उसकी शादी करा दी गई. टीचर ने कहा कि पकड़ौआ शादी के लिए उसे उठा लिया गया था और राजेश राय नाम के शख्स की बेटी से उसकी शादी करा दी गई.

बताया जा रहा है कि गैंगस्टर वाले अंदाज में 5 से 6 लोग स्कॉर्पियो लेकर स्कूल के क्लासरूम में पहुंचे और गौतम को मारते पीटते अगवा कर ले गए थे. अभी हाल ही में गौतम ने नौकरी ज्वाइन की थी.

हालांकि पकड़ौआ शादी को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि पुलिस को आरोपियों की खबर थी तो शादी क्यों नहीं रुकवाई गई. टीचर को बरामद करने में पुलिस ढीला रवैया क्यों अपना रही थी. बता दें कि इससे पहले साल 2019 में भी विनोद नाम के युवक की जबरन शादी करा दी गई थी जिसके बाद कोर्ट ने उसे अमान्य करार दे दिया था.

हाई कोर्ट ने पकड़ौआ शादी को नहीं दी मान्यता

बता दें कि अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने राज्य में पकड़ौआ विवाह के एक पुराने मामले में अहम फैसला सुनाया था. कोर्ट ने अपने फैसला में कहा था कि जबरदस्ती सिंदूर लगाना या दवाब में लगवाना, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी नहीं है.

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