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    Home»ट्रेंडिंग»A.R. Rehman पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना
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    A.R. Rehman पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाया 2 करोड़ का जुर्माना

    Kajal KumariBy Kajal KumariApril 26, 2025Updated:April 26, 2025No Comments2 Mins Read
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    दिल्ली
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    New Delhi : ऑस्कर विजेता और भारत के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने रहमान और प्रोडक्शन हाउस मद्रास टॉकीज पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला ‘पोन्नियिन सेल्वन 2’ के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ से जुड़ा है, जिस पर कॉपीराइट उल्लंघन का गंभीर आरोप लगा है. यह आरोप प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर की ओर से लगाया गया था. उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि रहमान का गाना उनके पिता और चाचा द्वारा रचित ‘शिवा स्तुति’ की नकल है. उनका कहना था कि हालांकि गाने के बोल अलग हैं, लेकिन उसकी धुन पूरी तरह ‘शिवा स्तुति’ से मेल खाती है और यह बिना अनुमति के फिल्म में इस्तेमाल की गई है.

    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की अदालत ने यह स्वीकार किया कि ‘वीरा राजा वीरा’ और ‘शिवा स्तुति’ के बीच समानता स्पष्ट है. कोर्ट ने रहमान और मद्रास टॉकीज को आदेश दिया कि वे गाने के क्रेडिट में डागर परिवार का नाम शामिल करें और सभी OTT प्लेटफॉर्म्स पर यह अपडेट किया जाए. इसके साथ ही कोर्ट ने रहमान को 2 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने और डागर परिवार को 2 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्देश दिया है. हालांकि, ए.आर. रहमान और मद्रास टॉकीज ने इन आरोपों को खारिज किया है. रहमान की ओर से कहा गया कि ‘वीरा राजा वीरा’ गाना 13वीं सदी के कवि नारायण पंडिताचार्य की रचना से प्रेरित है, न कि ‘शिवा स्तुति’ से.

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