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    Home»क्राइम»दहेज और हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
    क्राइम

    दहेज और हत्या के अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

    Muskan ChoudharyBy Muskan ChoudharyJanuary 23, 2025Updated:January 23, 2025No Comments2 Mins Read
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    अभियुक्त
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    Garhwa : जिला जज दिनेश कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के अभियुक्त भंडरिया थाना के टेहरी गांव निवासी मुन्ना पनिका को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹10000 आर्थिक दंड लगाया है. बता दें कि यह घटना 21 अप्रैल 2021 की है.

    घटना के बाद प्राथमिकी दर्ज कराते हुए मृतिक बुद्धेश्वरी बुनकर के पिता माझी बुनकर ने आरोप लगाया था कि उन्होंनेअपनी पुत्री बुद्धेश्वरी बुनकर की शादी मुन्ना पनिका के साथ चार वर्ष पूर्व कराई थी. घटना के दिन उसे फोन पर बताया गया कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है. जानकारी मिलने के बाद वह पुत्री के ससुराल जो कि ग्राम टिहरी गया जिला में है वहां गए. मौके पर उन्होंने देखा कि उसकी बेटी मृत्य अवस्था में अपने घर के ढाबा में पड़ी हुई है. जिसके बाद पिता नें ससुराल वालों के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर करने का दावा करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें अदालत ने 6 गवाहों , साक्ष्यों ,पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य दस्तावेज को देखते हुए अभियुक्त मुनि पनिका को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए भादवि की धारा 304 बी के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और ₹10,000 आर्थिक दंड भी लगाया है.

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