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    Home»कोर्ट की खबरें»पूर्व विधायक पर बम हमले मामले में “खाकी, द बिहार चैप्टर” वाला अशोक महतो 17 साल बाद रिहा
    कोर्ट की खबरें

    पूर्व विधायक पर बम हमले मामले में “खाकी, द बिहार चैप्टर” वाला अशोक महतो 17 साल बाद रिहा

    Team JoharBy Team JoharNovember 10, 2023Updated:November 10, 2023No Comments3 Mins Read
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    शेखपुरा: पूर्व विधायक रणधीर कुमार सोनी पर जानलेवा बम हमले सहित बिहार के सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल कुख्यात अपराधी अशोक महतो उर्फ साधु जी को स्थानीय अदालत ने निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया है. शेखपुरा के तत्कालीन जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी पर हुए बम हमले मामले में गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने अशोक महतो उर्फ साधु जी सहित नालंदा जिला के पलटपुर गांव निवासी सोनू कुमार को भी निर्दोष बताते हुए रिहा कर दिया है. शुक्रवार को अशोक महतो उर्फ साधु जी की रिहाई के बाद उसे लेने उसके सैंकड़ों की संख्या में समर्थक पहुंचे. बता दें कि आईपीएस अमित लोढ़ा द्वारा लिखी गई किताब “खाकी, द बिहार चैप्टर” पर बनी वेब सीरीज में चंदन महतो का पात्र अशोक महतो से ही प्रेरित था.

    सात गवाह हो गए होस्टाइल

    25 अगस्त 2012  की देर शाम शेखपुरा के तत्कालीन जदयू विधायक रणधीर कुमार सोनी कार से शेखपुरा से अपने गांव मुरारपुर जा रहे थे, तभी गांव से बाहर टाटी नदी के पुल के पास भूमि के नीचे बिछाया हुआ टिफिन बम फट गया था. जिसमें विधायक तो बाल-बाल बच गए थे, मगर उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी. पुलिस ने अपनी जांच में घटना में अशोक महतो गिरोह के लोगों का हाथ बताते हुए आरोप पत्र दायर किया था जिसमें चार लोग पहले ही निर्दोष करार दिए जा चुके हैं. अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक रामचरित्र प्रसाद ने बताया इस मामले में पुलिस ने आरोप पत्र के साथ 19 गवाहों के नाम समर्पित किया था. इसमें मात्र 10 गवाह अदालत में उपस्थित हुए और उन में भी सात गवाह होस्टाइल हो गए. अब यह मामला स्थानीय स्तर पर बंद हो गया है.

    17 वर्ष बाद जेल से बाहर होगा अशोक महतो

    नवादा जेल ब्रेक कांड, शेखपुरा के मनीपुर नरसंहार, विधायक पर बम हमला सहित कई बड़े आपराधिक मामलों में जेल में बंद अशोक महतो पूरे 17 वर्ष के बाद जेल से बाहर आएगा. बताया जा रहा है कि अशोक महतो पर अब कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है. बता दें की शेखपुरा के तत्कालीन एसपी अमित लोढ़ा ने नौ जुलाई 2006  को झारखंड के देवघर स्थित सत्संग कालोनी से अशोक महतो को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से ही वह जेल में है. गुरुवार को अदालत में फैसला सुनाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अशोक महतो को शेखपुरा से वापस भागलपुर भेज दिया गया था जिसके बाद आज शुक्रवार को उसे रिहा कर दिया गया.

    ये भी पढ़ें: केजरिवाल सरकार का फैसला, फिलहाल लागू नहीं होगा ऑड-ईवन सिस्टम

     

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