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    Home»कोर्ट की खबरें»MBBS NEET स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एनएमसी का यह आदेश हुआ अमान्य
    कोर्ट की खबरें

    MBBS NEET स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एनएमसी का यह आदेश हुआ अमान्य

    Team JoharBy Team JoharNovember 1, 2023Updated:November 1, 2023No Comments1 Min Read
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    पटना : मेडिकल स्टूडेंट्स को देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ी राहत दी है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) के आदेश को अमान्य करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एमबीबीएस कोर्स में 30 सितंबर के बाद नामांकन को वैध करार दिया है. इससे बिहार सहित कई राज्यों के हजारों छात्रों को राहत मिली है.

    बची सीट पर भी नामांकन की मिली छूट

    दरअसल, एनएमसी ने 30 सितंबर बाद के नामांकन को अवैध बताया था, जिसकी वजह से बिहार सहित कई राज्यों के हजारों छात्रों का नामांकन प्रभावित हो गया था. लेकिन, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके नामांकन पर कोई संकट नहीं बचा है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्र 2023-24 के लिए नामांकन लेने की छूट भी नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) को दी है. अब बची हुई सीटों पर भी नामांकन होगा. बता दें कि तीसरे चरण में बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 860 छात्रों को सीटें आवंटित हुई थीं, जिनमें 804 छात्रों ने एमबीबीएस में नामांकन लिया था.

    इसे भी पढ़ें : GOOD NEWS : फॉरेन टूर का है सुनहरा मौका, आज से बिना वीजा घूमें थाईलैंड

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