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    Home»झारखंड»मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनोज पुनमिया की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
    झारखंड

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनोज पुनमिया की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

    Team JoharBy Team JoharJuly 18, 2023No Comments1 Min Read0
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया की ईडी कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट संबंधी क्रिमिनल रिवीजन की सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। मामले मैं फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी की ओर से अधिवक्ता एके दास ने पैरवी की।

    मनोज पुनमिया की ओर से ईडी की विशेष अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आग्रह कोर्ट से किया गया है। उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से ईडी कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आग्रह हाई कोर्ट से किया है। ईडी कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

    मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधु कोड़ा के अलावे अरविंद व्यास , मनोज कुमार बाबूलाल पुनमिया, अनिल बस्तावडे, विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा आदि सात आरोपितों के खिलाफ ईडी ने ईसीआईआर 2/2009 दर्ज कराया था। मधु कोड़ा एवं अन्य पर करीब 3600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। फिलहाल इस मामले में ईडी कोर्ट में गवाही चल रही है।

    #Jharkhand News ED Jharkhand high court Manoj Kumar Babulal Punmia money laundering case
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