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    Home»झारखंड»झारखंड हाई कोर्ट से राज्य सरकार ने सिख दंगा मामले में कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए मांगा समय
    झारखंड

    झारखंड हाई कोर्ट से राज्य सरकार ने सिख दंगा मामले में कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए मांगा समय

    Team JoharBy Team JoharMay 19, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को वर्ष 1984 के सिख दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं सिख दंगा से संबंधित केस क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर सतनाम सिंह गंभीर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

    मामले में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट द्वारा गठित वन मैन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। वन मैन कमीशन की रिपोर्ट के आलोक में राज्य सरकार अपना अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की।

    इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि हाई कोर्ट के आदेश पर सिख दंगा मामले को लेकर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमिशन बनाई गई है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है। झारखंड के सिख दंगे से प्रभावित चार जिलों रांची, धनबाद, बोकारो, पलामू के लोगों को मुआवजा देने के संबंध में कमीशन ने आदेश पारित किया है और सिख दंगा मामले में झारखंड में दर्ज क्रिमिनल केस का डिटेल भी राज्य सरकार से मांगा है।

     

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