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    Home»झारखंड»गोला गोलीकांड मामले में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट ने दी जमानत
    झारखंड

    गोला गोलीकांड मामले में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट ने दी जमानत

    Team JoharBy Team JoharApril 5, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। पूर्व विधायक ममता देवी की जमानत अर्जी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रामगढ़ के गोला गोलीकांड मामले में उनकी जमानत अर्जी पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। वहीं इस केस के एक और दोषी बीजेपी नेता राजीव जायसवाल को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है। ममता देवी के जेल से बाहर निकलने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। खबर है कि कोर्ट ने ममता देवी और राजीव जायसवाल को जुर्माना राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दी है।

    रामगढ़ गोला गोलीकांड मामले में ममता देवी की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें ममता देवी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने अपना पक्ष रखा वहीं राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने अपना पक्ष रखा। आपको बता दें, कोर्ट ने इससे पहले 27 मार्च 2023 को ममता देवी को एक और मामले में जमानत दी थी।

    बता दें, यह मामला (गोला गोलीकांड) साल 2016 के फरवरी महीने का है। पूर्व विधायक को रामगढ़ और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है। जिसमें कोर्ट ने ममता देवी को एक मामले में साल 2022 के 13 दिसंबर को 5 साल की सजा सुनाई थी। जबकि हजारीबाग की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दूसरे मामले गोला गोलीकांड में 4 जनवरी 2023 को ममता देवी और बीजेपी नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इन्हीं दोनों सजा पर ममता देवी की तरफ से हाईकोर्ट में चुनौती याचिका दाखिल की गई थी।

    बता दें, दिसंबर 2022 में सजा मिलने के बाद ममता देवी की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। जिसके बाद उनकी जगह खाली होने पर फरवरी 2023 में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का आयोजन किया गया। जहां आजसू पार्टी से एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने भारी मतों से जीत हासिल की। इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से यूपीए के प्रत्याशी के रुप में ममता देवी के पति बजरंग महतो चुनावी मैदान में उतरे थे लेकिन वे चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सकें।

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