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    Home»झारखंड»छठी जेपीएससी में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के कैडर आवंटन मामले में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी
    झारखंड

    छठी जेपीएससी में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के कैडर आवंटन मामले में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी

    Team JoharBy Team JoharJanuary 30, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। झारखंड होई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को छठी जेपीएससी में रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों के मेरिट को कंसीडर करते हुए उनका कैडर आवंटन अनरिजर्व कैटेगरी में किए जाने से संबंधित चंदन कुमार, गौतम कुमार, संजय कुमार महतो एवं कुमार अविनाश की अपील याचिका पर सुनवाई की।

    खंडपीठ ने कार्यरत अनुशंसित अभ्यर्थी चंदन कुमार, गौतम कुमार, कुमार अविनाश की अपील पर सुनवाई करते हुए उनको प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया। वहीं कार्यरत अभ्यर्थी संजय कुमार महतो पहले से ही प्रतिवादी बनाए गए थे, कोर्ट ने उन्हें भी नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी।

    यह मामला छठी जेपीएससी परीक्षा से जुड़ा है, जिसमें आरक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट योग्यता के आधार पर सामान्य वर्ग में अपनी जगह बनाए थे, उन्हें सामान्य श्रेणी में ही कंसीडर करते हुए जेपीएससी के द्वारा कैडर आवंटित किया गया था। जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि कैडर आवंटन के लिए अपने चॉइस ऑफ सर्विस के लिए उनका कंसीडरेशन आरक्षित वर्ग में ही किया जाना चाहिए था।

    उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने जून 2021 में जेपीएससी द्वारा रिजर्व कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर उनका कैडर आवंटन अनरिजर्व कैटेगरी में किए जाने को सही ठहराया था। वहीं याचिकाकर्ता का कहना था कि उनका कैडर आवंटन उन्हीं की रिजर्व कैटेगरी में होना चाहिए था। याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह बताने को कहा था कि कैसे उनका कैडर आवंटन अनरिजर्व में किया जाना अनुचित है। जेपीएससी के द्वारा बताया गया था कि नियम के अनुसार ही उनका कैडर आवंटन अनारक्षित कैटेगरी में किया गया है। जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की।

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