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    Home»झारखंड»हाईकोर्ट में निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, केस डायरी की मांग
    झारखंड

    हाईकोर्ट में निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, केस डायरी की मांग

    Team JoharBy Team JoharSeptember 1, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांची। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने केस डायरी की मांग की है। पूजा सिंघल की ओर से 18 अगस्त को ही नियमित जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की गयी है। वह पिछले तीन महीने से ज्यादा समय से जेल में बंद है।

    हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले में विस्तृत सुनवाई ईडी के जवाब आने के बाद की जाएगी।

    इससे पहले रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने 3 अगस्त को पूजा की बेल पिटीशन ख़ारिज करते हुए उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।जिसके बाद अब पूजा सिंघल  ने हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गयी है।
    गौरतलब है कि ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी (त्ंपक) की थी।

    जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था।दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई, जिससे ईडी को बेहिसाब पैसे और आवास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। इसके अलावा कई जिले के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है।   6 मई को ईडी छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी।

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