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    Home»झारखंड»चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 जून को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश
    झारखंड

    चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7 जून को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश

    Team JoharBy Team JoharJune 6, 2022No Comments2 Mins Read
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    रांचीः रांची व्यवहार न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को सशरीर उपस्थित होंगे. मुख्यमंत्री से जुड़े चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले की सुनवाई एमपी/एमएलए की विशेष अदालत में चल रही है. इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को स्वयं की उपस्थिति दर्ज करानी है. 2 जून को मामले में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी लेकिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गयी. जिसके बाद 7 जून की तिथि सुनवाई के लिए निर्धारित की गयी है. मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पेशी रांची सिविल कोर्ट में होगी.

    इसको लेकर MP/MLA के विशेष एपीपी ने बताया कि अगली निर्धारित तारीख को अदालत में उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. पिछली सुनवाई के दौरान जिला प्रशासन की ओर से उन्हें एक मौका और देने को लेकर आवेदन दिया गया था. जिसके बाद सिविल कोर्ट की ओर से मामले में सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि निर्धारित की गयी है. यहां बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए थे. हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का कपड़ा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे. इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा (कांड संख्या 149/2019) के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. इसी मामले में आगमी सुनवाई में सीएम की रांची सिविल कोर्ट में पेशी होनी है.

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