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    Home»झारखंड»नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया, 26 फरवरी को होगी सजा
    झारखंड

    नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को पोक्सो की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया, 26 फरवरी को होगी सजा

    Team JoharBy Team JoharFebruary 23, 2022No Comments1 Min Read
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    रांची: नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी रंजीत कुमार महली को पॉस्को के स्पेशल कोर्ट आसिफ इकबाल की अदालत ने दोषी ठहराया है. सजा के बिंदु पर 26 फरवरी को फैसला सुनाई जाएगी. पोक्सो के विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 323, 341, 342, 375, 376 और पोक्सो 4, 6 और 8 में आरोपी को दोषी पाया है. मामला नगड़ी थाना क्षेत्र का है. दोषी रंजीत कुमार महली गुमला की नाबालिग बच्ची को काम दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गया था. कुछ दिन बाद उसे दिल्ली से वापस रांची लाया लेकिन पीड़िता को उसके घर ना पहुंचा कर अपने घर ले गया.

    वहीं उसने नाबालिक को 3 दिनों तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने नगड़ी थाना में मामला दर्ज कराया था. मामला अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही कराई गई, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया. रांची में नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपी रंजीत कुमार महली जमानत पर बाहर था. पोक्सो की विशेष अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद उसे अदालत से ही होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया है.

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