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    Home»झारखंड»दुमका सदर BDO पर ST DC Act के तहत FIR दर्ज , दुर्व्यवहार और जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप
    झारखंड

    दुमका सदर BDO पर ST DC Act के तहत FIR दर्ज , दुर्व्यवहार और जातिसूचक शब्द का प्रयोग करने का आरोप

    Team JoharBy Team JoharJanuary 3, 2022No Comments2 Mins Read
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    दुमकाः जिले के सदर प्रखंड के बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा के खिलाफ एसटी एससी थाने में बीती रात ST/SC एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. बेहराबांक पंचायत के गुहियाजोरी गांव के विल्सन मरांडी ने बीडीओ के खिलाफ दुर्व्यवहार और जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली देने का आरोप लगाया है.

    क्या है पूरा मामला

    थाने में दिए अपने आवेदन में विल्सन मरांडी ने लिखा है कि वह बीते 29 दिसंबर को प्रखंड कार्यालय में धान बिक्री के नियमों की जानकारी लेने के लिए गया था. उसी वक्त उसे लघुशंका महसूस हुई और प्रखंड परिसर में झाड़ी में जब लघुशंका करने लगा तो बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा उधर से आए और उनके साथ दुर्व्यवहार किया साथ ही जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गालियां भी दी. विल्सन के आवदेन पर ST/SC एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है.

    BDO ने कहा- बिचौलियों की साजिश

    इस पूरे मामले पर बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा का कहना है कि उन्होंने किसी तरह की कोई बदसलूकी नहीं की. इस मामले की जांच होनी चाहिए. यह उन बिचौलियों की साजिश है जिन का धंधा प्रखंड कार्यालय में उन्होंने बंद करा दिया था. उन्होंने कहा कि प्रखंड कार्यालय में सीसीटीवी लगा हुआ है. विल्सन जिस वक्त की बात कह रहे हैं उस समय का सीसीटीवी फुटेज निकाल कर जांच कर लिया जाए. सारा मामला साफ हो जाएगा.

    बीडीओ के खिलाफ हुए केस पर एसडीपीओ नुर मुस्तफ़ा ने कहा कि मामले की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उस अनुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

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