Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    3 Aug, 2025 ♦ 9:08 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»रांचीः हाई कोर्ट में महाधिवक्ता अवमाननावाद मामले पर सुनवाई, एकल पीठ की रिपोर्ट आने पर विस्तृत सुनवाई 25 नवंबर को
    झारखंड

    रांचीः हाई कोर्ट में महाधिवक्ता अवमाननावाद मामले पर सुनवाई, एकल पीठ की रिपोर्ट आने पर विस्तृत सुनवाई 25 नवंबर को

    Team JoharBy Team JoharNovember 1, 2021No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    रांचीः झारखंड के महाधिवक्ता पर दर्ज अवमाननावाद याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में हुई. महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की ओर से पटना हाई कोर्ट की वरीय अधिवक्ता ने पक्ष रखा. अदालत ने रीट कोर्ट के रिपोर्ट नहीं आने के कारण मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है.

    साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई हुई थी. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता के द्वारा पक्ष रखा गया था. उसी दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के बारे में जानकारी दी गई और कहा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अदालत के आदेश देने से पूर्व ही खुली अदालत में कह रहा है कि अदालत सीबीआई जांच का आदेश दो सौ प्रतिशत देगा. उनके द्वारा जानकारी दिए जाने के तरीके पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की, उनसे लिखित जवाब मांगा गया लेकिन उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया.

    इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत में आवेदन दिया. जिसमें कहा कि जिस तरह से महाधिवक्ता ने कोर्ट को जवाब दिया है यह कोर्ट की अवमानना है, इसलिए महाधिवक्ता पर अवमाननावाद याचिका चलायी जाए. उस आवेदन पर सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता के द्वारा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से दिए गए आवेदन का विरोध किया गया. अदालत ने राजीव कुमार की ओर से दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया. झारखंड हाई कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर अवमाननावाद चलाए जाने का आदेश दिया, उसी अवमाननावाद याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

    Jharkhand news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous ArticleBreaking: जेपीएससी सातवीं से लेकर दसवीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी
    Next Article 02 नवम्बर का राशिफल : जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे

    Related Posts

    झारखंड

    सहजानंद चौक के पास स्टेशनरी दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान

    August 3, 2025
    झारखंड

    झारखंड के इन 12 जिलों में आज होगी भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी

    August 3, 2025
    झारखंड

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, मिनिस्टर रामदास सोरेन का जाना हाल…

    August 2, 2025
    Latest Posts

    सहजानंद चौक के पास स्टेशनरी दुकान में भीषण आग, लाखों का नुकसान

    August 3, 2025

    समय से पहले रोक दी अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम बना कारण

    August 3, 2025

    झारखंड के इन 12 जिलों में आज होगी भारी बारिश, येलो अलर्ट जारी

    August 3, 2025

    Aaj Ka Rashifal, 03 August 2025 : जानें किस राशि का क्या है आज राशिफल

    August 3, 2025

    मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, मिनिस्टर रामदास सोरेन का जाना हाल…

    August 2, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.