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    Home»जोहार ब्रेकिंग»पी चिदंबरम दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश, सुनवाई जारी, सीबीआई ने मांगी पांच दिन की रिमांड
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    पी चिदंबरम दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश, सुनवाई जारी, सीबीआई ने मांगी पांच दिन की रिमांड

    Team JoharBy Team JoharAugust 22, 2019No Comments3 Mins Read
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    JoharLive Desk

    नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। बुधवार रात को नाटकीय अंदाज में सीबीआई ने पूर्व मंत्री को उनके घर से गिरफ्तार किया था। गुुरुवार सीबीआई हेडक्वार्टर में उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की।
    पी. चिदंबरम के मामले पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को नियमित बेल मिलती रही है। भास्कर रमन को अग्रिम जमानत मिली। इन दोनों को ही सीबीआई ने कभी चैलेंज नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दोनों को जमानत दे रखी है। वहीं सिब्बल ने जमानत आदेश की प्रति अदालत को भी सौंपी।
    पी. चिदंबरम की तरफ से सीबीआई को कहा गया था कि उन्हें सुबह गिरफ्तार करें। आज सुबह चिदंबरम से सिर्फ 12 सवाल पूछे गए, रात को कोई सवाल नहीं पूछा गया। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि जो आरोप हैं वो कार्ति चिदंबरम पर थे, पी. चिदंबरम पर नहीं हैं. और कार्ति भी अभी बेल पर हैं, ऐसे में पी. चिदंबरम को भी जमानत दीजिए। क्या सीबीआई ने अभी तक चिदंबरम से पेमेंट को लेकर कोई सवाल पूछा है, सीबीआई उनपर गलत आरोप लगा रही है.। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े दस्तावेजों को सामने रखकर चिदंबरम से पूछताछ की जाएगी। उन्होंने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने वाला दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला अदालत के समक्ष पेश किया। मेहता ने कहा कि मामले में आरोप पत्र दायर किया जाना बाकी है और हमें उस सामग्री की आवश्यकता है जो चिदंबरम के पास है। मेहता ने अदालत से कहा कि गंभीर अपराध किए गए, कुछ सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है ताकि प्रभावी जांच की जा सके।

    तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि लेन-देन का पता लगाने और बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। सीबीआई ने अदालत से कहा कि घोटाले में वित्तीय लेन-देन किया गया और इसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मीडिया घोटाला धनशोधन का गंभीर और बड़ा मामला है।
    सीबीआई की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि उन्होंने चिंदबरम के लिए पांच दिन की रिमांड मांगी है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तुषार मेहता ने कहा कि चुप रहना संवैधानिक अधिकार है और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। वह किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं।

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