Koderma : कोडरमा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने बुधवार को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी रंजन रजक उर्फ धोनी रजक (20) को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि दोषी निर्धारित जुर्माना राशि जमा नहीं करता है, तो उसे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जयनगर थाना में दर्ज इस मामले में पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि घटना के समय उसके माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे। इसी दौरान आरोपी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर भय का माहौल बनाया। पीड़िता का आरोप था कि इसी दबाव में आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने अदालत में पक्ष रखा। इस दौरान सभी गवाहों के बयान और साक्ष्यों का परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संदीप कुमार यादव और राजेश कुमार यादव ने आरोपी का पक्ष रखते हुए अपनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अंतिम फैसला सुनाया।
Also Read : चाईबासा में मारा गया 1 लाख का इनामी नक्सली इजराइल, अजय महतो टीम से हुई थी मुठभेड़


