Close Menu
Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    • होम
    • क्राइम
    • राजनीति
    • बिजनेस
    • झारखंड
    • आदिवासी
    • बिहार
    • स्वास्थ्य
    • पर्यावरण
    • स्पेशल स्टोरी
    • खेल-सिनेमा
    Johar LIVE
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Home»देश»आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : बच्चे या बुजुर्ग की मौत पर राज्य सरकार देगी भारी मुआवजा
    देश

    आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : बच्चे या बुजुर्ग की मौत पर राज्य सरकार देगी भारी मुआवजा

    Team JoharBy Team JoharJanuary 13, 2026Updated:January 13, 2026No Comments2 Mins Read3
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    कुत्तों
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट कहा कि कुत्ते के काटने से किसी बच्चे, बुजुर्ग या कमजोर व्यक्ति की मौत या चोट होने पर राज्य सरकार को भारी मुआवजा देना होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने की। कोर्ट ने कहा कि पिछले 75 सालों से सरकारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, और इस लापरवाही के लिए राज्य सरकारें ज़िम्मेदार हैं। जस्टिस नाथ ने कहा, “हर कुत्ते के काटने और किसी कमजोर व्यक्ति की मौत या चोट के लिए हम सरकार की तरफ से भारी मुआवजा तय कर सकते हैं। पिछले 75 वर्षों में कुछ नहीं किया गया।”

    सुप्रीम कोर्ट में पेश एक पशु कल्याण संगठन की ओर से वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि इंसानों और कुत्तों दोनों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। जस्टिस नाथ ने इस दौरान यह भी कहा कि कुत्तों के मालिकों या उनके खाने-पीने की जिम्मेदारी लेने वाले लोगों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। पीठ ने कहा कि कुत्तों के काटने का असर पीड़ित की जिंदगी भर रह सकता है। जस्टिस मेहता ने कुत्तों द्वारा लोगों का पीछा करने पर भी चिंता जताई। गुरुस्वामी ने कोर्ट को बताया कि कुत्तों का रोगाणुनाशन और उनके साथ सुरक्षित मानव व्यवहार अपनाने से यह समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल मौखिक रूप से उठाया कि जब नौ साल के बच्चे को आवारा कुत्ते मार देते हैं, जिन्हें कुत्ता प्रेमी संगठन खाना खिला रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसे दी जानी चाहिए? पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस गंभीर मुद्दे पर जवाब मांगा और पूछा कि जानवरों से इंसानों को होने वाले नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा?

    Also Read : दिसंबर 2026 तक पूरा होगा मंडल डैम का निर्माण

    Animal Attack child safety Compensation court order Dog Bite elder safety health and safety Human Rights lawyer Menaka Guruswamy legal judgment legal responsibility public safety state government stray dogs आवारा कुत्ते कानूनी जिम्मेदारी कानूनी फैसला कुत्ते का काटना जानवरों का हमला नागरिक सुरक्षा न्यायालय आदेश बच्चों की सुरक्षा बुजुर्ग सुरक्षा मानव अधिकार मुआवजा राज्य सरकार वकील मेनका गुरुस्वामी Supreme Court सुप्रीम कोर्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleसांसद बीडी राम ने मंडल डैम निर्माण का लिया जायजा, दिसंबर 2026 तक पूरा हो सकता है काम
    Next Article झारखंड में बालू खनन का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने लगी रोक हटाई

    Related Posts

    आदिवासी

    क्या है चोंगप्रेंग और कौन हैं सदागर, जिनकी बात पीएम मोदी कर रहे हैं

    July 27, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    क्या बदला इस छात्र आंदोलन से?

    July 27, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    आपकी EMI बढ़ेगी या घटेगी? RBI की ब्याज दर को लेकर आया बड़ा अनुमान

    July 27, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    LGBTQ समाज का हिस्सा, उन्हें सम्मान और समान स्थान मिलना चाहिए: मोहन भागवत

    July 27, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    असहमति के लिए सार्वजनिक जगह सिकुड़ रही: जस्टिस उज्जल भुइयां

    July 26, 2026
    जोहार ब्रेकिंग

    प्रल्हाद जोशी को मिली शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर

    July 25, 2026
    Latest Posts

    Johar Live Exclusive झारखंडः हॉल में सोती हैं छात्राएं, खरीद कर पीते हैं पानी, कक्षाओं में सांप, क्या बंद हो जाएगा राज्य का इकलौता सरकारी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज?

    July 27, 2026

    जेपीएससी घोटाला: पूर्व अध्यक्ष एल. ख्यांग्ते को 28 जुलाई को पूछताछ के लिए सीआईडी का समन

    July 27, 2026

    क्या है चोंगप्रेंग और कौन हैं सदागर, जिनकी बात पीएम मोदी कर रहे हैं

    July 27, 2026

    झारखंडः पांच महिलाओं सहित, 16 माओवादियों ने किया सरेंडर, देखें पूरी लिस्ट

    July 27, 2026

    क्या बदला इस छात्र आंदोलन से?

    July 27, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram
    © 2026 Johar LIVE. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.