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    Home»झारखंड»हजारीबाग जमीन घोटाले में विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
    झारखंड

    हजारीबाग जमीन घोटाले में विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

    Team JoharBy Team JoharDecember 20, 2025Updated:December 20, 2025No Comments1 Min Read2
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    विनय
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    Ranchi : निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के कार्यकाल से जुड़े वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और नियमविरुद्ध म्यूटेशन मामले में प्रमुख आरोपी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है।

    इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने की। अदालत ने फिलहाल विनय सिंह को अंतरिम जमानत प्रदान की है। जानकारी के अनुसार, विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की कांड संख्या 11/2025 में नामजद आरोपी हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हजारीबाग जिले के सदर अंचल स्थित बभनवे मौजा की कई वन भूमि पर उनका अवैध कब्जा है।

    शिकायत के मुताबिक, खाता संख्या 95 के प्लॉट नंबर 1055, 1060 और 848 तथा खाता संख्या 73 के प्लॉट नंबर 812 की जमीन पर कब्जा बताया गया है। इन सभी भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 100 डिसमिल है। वर्तमान में इस भूमि पर नेक्सजेन ऑटोमोबाइल का शोरूम संचालित हो रहा है। मामले की आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी।

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    an accused in the Hazaribagh land scam has been granted bail by the Supreme Court. Vinay Singh हजारीबाग जमीन घोटाले में विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत हजारीबाग भूमि घोटाले में आरोपी विनय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
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