New Delhi : मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल ने राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी दे दी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख विकास सिंह ने कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई दीवाली की छुट्टियों के बाद करने का निर्देश दिया है। 6 अक्टूबर को हुई इस घटना में 71 वर्षीय वकील ने मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष में जूता फेंका था, जिसके बाद उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हिरासत में ले लिया था।
इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर का वकालत लाइसेंस भी निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हद होती है और यह दूसरों की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं देती।

यह मामला सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है और कोर्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी समझी जा रही है।
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