Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने दो वर्षीय बी.एड धारक सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जेएसएससी (Jharkhand Staff Selection Commission) की अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने को कहा गया था।
इस फैसले के बाद फिलहाल दो वर्षीय बी.एड करने वाले अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे।
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पीपरवाल और कुमार प्रिंस ने पक्ष रखा। अब अगली सुनवाई तक इन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की संभावना नहीं है।

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