Johar Live Desk : तमिलनाडु के करूर में अभिनेता-राजनेता विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ की घटना अब CBI जांच के दायरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए CBI जांच के आदेश दिए हैं और जांच की निगरानी के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज अजय रस्तोगी को नियुक्त किया है।
यह आदेश तमिलगम विद्यार्थी कळगम (TVK) पार्टी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनाया गया है। TVK ने कोर्ट से मांग की थी कि इस घटना की जांच तमिलनाडु पुलिस द्वारा गठित SIT की बजाय स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए, क्योंकि पार्टी को शक है कि यह पूर्व नियोजित साजिश हो सकती है।
मद्रास हाईकोर्ट के SIT आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती
इस मामले में TVK के सचिव आधव अर्जुना ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने इस भगदड़ की जांच के लिए SIT गठित की थी, जिसे TVK ने भरोसेमंद नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने पार्टी की दलीलों को मानते हुए अब पूरे मामले की जांच CBI को सौंप दी है।

TVK नेताओं पर दर्ज हुई FIR, गंभीर धाराओं में केस
घटना के तुरंत बाद करूर पुलिस ने TVK नेताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज की थी। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास और लोगों की जान खतरे में डालने जैसे आरोप शामिल हैं। जिन नेताओं पर मामला दर्ज हुआ है, उनमें TVK के करूर (उत्तर) जिला सचिव माधियाझगन, जनरल सेक्रेटरी बसी आनंद, और ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सीटीआर निर्मल कुमार के नाम शामिल हैं।
पुलिस का कहना है कि भगदड़ किसी खुफिया विफलता की वजह से नहीं, बल्कि भीड़ की अत्यधिक संख्या और अव्यवस्था की वजह से हुई।
क्या हुआ था घटना के दिन?
पुलिस के अनुसार, विजय की रैली में 10,000 लोगों की अनुमति ली गई थी, लेकिन मौके पर करीब 25,000 लोग जमा हो गए। आयोजकों ने सुरक्षा, पानी और अन्य जरूरी इंतजाम नहीं किए। विजय की बस जब रैली स्थल पर पहुंची, तो आयोजकों ने उसे तय दूरी से पहले नहीं रोका, जबकि पुलिस ने ऐसा करने की सलाह दी थी। विजय करीब 10 मिनट तक बस से बाहर नहीं निकले, जिससे लोग बेकाबू हो गए और भगदड़ मच गई।
क्या कहती है TVK?
TVK का कहना है कि भगदड़ एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकती है और SIT जांच से सच्चाई सामने नहीं आएगी। पार्टी चाहती थी कि जांच पूर्व जज की निगरानी में हो, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब TVK को राहत मिली है।
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