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    Home»ट्रेंडिंग»बिहार विधानसभा चुनाव : आचार संहिता का लेकर ECI ने जारी किए सख्त निर्देश
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    बिहार विधानसभा चुनाव : आचार संहिता का लेकर ECI ने जारी किए सख्त निर्देश

    Kajal KumariBy Kajal KumariOctober 8, 2025Updated:October 8, 2025No Comments2 Mins Read
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    चुनाव
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    Patna : भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तुरंत आचार संहिता (MCC) लागू हो चुकी हैं। बुधवार को ECI ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें बताया गया कि आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। यह आचार संहिता बिहार से संबंधित केंद्र सरकार की घोषणाओं और नीतियों पर भी लागू होगी। आयोग ने सभी पक्षों से आचार संहिता का सख्ती से पालन करने को कहा है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो सके।

    आचार संहिता के प्रमुख नियम :

    1. सख्त अनुपालन : सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर लगे बैनर, पोस्टर हटाने, सरकारी वाहनों और आवास के दुरुपयोग पर रोक, और सार्वजनिक खर्चे पर विज्ञापनों पर पाबंदी सुनिश्चित की जाएगी।
    2. निजता का सम्मान : किसी के निजी घर के बाहर प्रदर्शन या धरना नहीं होगा। बिना मालिक की अनुमति के जमीन, इमारत या दीवारों पर झंडे, बैनर या पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे।
    3. शिकायत निवारण तंत्र : शिकायत दर्ज करने के लिए 1950 नंबर पर 24×7 कॉल सेंटर शुरू किया गया है। लोग और राजनीतिक दल जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO/RO) से शिकायत कर सकते हैं।
    4. C-Vigil ऐप : आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत C-Vigil ऐप के जरिए की जा सकती है। राज्य में 824 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं, जो 100 मिनट के अंदर शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे।
    5. सभाओं और जुलूसों की अनुमति : राजनीतिक दलों को सभाओं और जुलूसों के लिए पहले से पुलिस को सूचित करना होगा ताकि ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। लाउडस्पीकर जैसी सुविधाओं के लिए अनुमति लेनी होगी।
    6. मंत्रियों पर पाबंदी : मंत्री सरकारी काम को चुनाव प्रचार के साथ नहीं जोड़ सकते। सरकारी संसाधन, वाहन या कर्मचारियों का प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं होगा।
    7. अधिकारियों का तबादला बंद : चुनाव से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं होगा।
    8. निष्पक्षता जरूरी : सभी अधिकारियों को निष्पक्ष व्यवहार करना होगा। सभाओं, जुलूसों और मतदान की व्यवस्था में सभी दलों को समान अवसर देना होगा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव की विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी होगी।
    9. सार्वजनिक स्थानों का उपयोग : मैदान और हेलीपैड जैसे सार्वजनिक स्थान सभी दलों को समान शर्तों पर मिलेंगे। इसके लिए SUVIDHA मॉड्यूल शुरू किया गया है, जहां पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आवेदन स्वीकार होंगे।

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