Muzaffarpur : बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा ब्लॉक के रामपुर मनी गांव में 16 अप्रैल 2025 को हुई भीषण आगजनी मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को तलब किया है और 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
इस आगजनी में 65 घर जलकर राख हो गए थे और 4 बच्चों की जलने से मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाओं में मांग की गई है कि पीड़ित परिवारों को पारदर्शी तरीके से सरकारी मुआवजा और सहायता राशि दी जाए। साथ ही, उन्हें सरकारी योजनाओं के तहत आवास, भोजन, वस्त्र और बच्चों की उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकें।
NHRC की कार्रवाई
आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो की पीठ में इस मामले की सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान डीएम और एसएसपी को तलब किया गया है। अधिवक्ता एसके झा ने आयोग के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जिला प्रशासन समय पर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा।
