
Johar Live Desk : अमरिका में एच-1बी वीजा के नए आवेदकों को अब 1 लाख डॉलर (लगभग 88 लाख रुपये) शुल्क देना होगा। यह नया नियम आज से लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले पर हस्ताक्षर किए। इस फैसले के बाद प्रवासी समुदाय में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे अब व्हाइट हाउस और यूएससीआईएस (अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा) ने स्पष्ट किया है।
क्या है नया नियम?
- यह शुल्क केवल नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर लागू होगा।
- यह कोई वार्षिक शुल्क नहीं, बल्कि एक बार का शुल्क है।
- वर्तमान वीजा धारकों, नवीनीकरण कराने वालों या जो पहले से वीजा लेकर अमेरिका से बाहर हैं – उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
- यह प्रावधान अगले एच-1बी लॉटरी चक्र से लागू होगा।
यूएससीआईएस ने दी सफाई
यूएससीआईएस ने भी एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करके कहा है कि यह नियम केवल नए और अभी तक दाखिल न किए गए आवेदनों पर लागू होगा। 21 सितंबर, 2025 से पहले जमा किए गए आवेदन इस नियम से प्रभावित नहीं होंगे।
भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
अमेरिका में मौजूद भारतीय नागरिकों की मदद के लिए भारतीय दूतावास ने एक आपातकालीन मोबाइल नंबर जारी किया है:
+1-202-550-9931 (यह व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है)।
दूतावास ने साफ किया है कि इस नंबर का इस्तेमाल केवल आपातकालीन सहायता के लिए किया जाए, न कि सामान्य पूछताछ के लिए।