Patna : बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि राजस्व महा-अभियान के दौरान पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविरों में आने वाले किसी भी रैयत के आवेदन को किसी भी हालत में अस्वीकार नहीं किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रैयतों द्वारा दिए गए सभी आवेदन बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किए जाएं और उनकी तत्काल एंट्री की जाए। कई रैयतों ने शिकायत की थी कि उनके आवेदन यह कहकर नहीं लिए जा रहे हैं कि जमाबंदी क्षतिग्रस्त है, पुनर्गठन का आदेश नहीं है या जमीन गैर मजरूआ या बकास्त मालिक की है।
इस पर विभाग ने नाराजगी जाहिर की है और आदेश दिया है कि आवेदन लेने के समय कोई भी छानबीन नहीं की जाएगी। यदि किसी आवेदन में दस्तावेज की कमी हो या न्यायालय में वाद दायर करने की जरूरत हो, तो वह प्रक्रिया बाद के चरण में की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि आवेदन लेने से इनकार करने या अनावश्यक पूछताछ से लोगों में भ्रम और असंतोष फैलता है। इसलिए सभी अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि शिविर में हर रैयत का आवेदन लिया जाए। साथ ही, शिविर में तैनात सभी कर्मियों को इस आदेश की तत्काल जानकारी दी जाए।
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