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    Home»Uncategorized»चीन ने दावा किया- नवंबर तक आम नागरिकों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी ; दुनिया में अब तक कोरोना के 2.94 करोड़ केस
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    चीन ने दावा किया- नवंबर तक आम नागरिकों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी ; दुनिया में अब तक कोरोना के 2.94 करोड़ केस

    Team JoharBy Team JoharSeptember 15, 2020No Comments2 Mins Read
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    Joharlive Team

    संक्रमितों का दुनिया में अब आंकड़ा 2 करोड़ 94 लाख 34 हजार हो चुका है। पर अच्छी खबर ये है कि ठीक होने वालों की संख्या भी अब 2 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हो चुकी है। वहीं, महामारी में मरने वालों की संख्या भी 9 लाख 32 हजार से ज्यादा है। ये आंकड़े www.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

    चीन में सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) के एक अफसर ने दावा किया है कि नवंबर तक कोरोनावायरस वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। चीन में कोविड-19 की चार वैक्सीन पर रिसर्च चल रहा है। इनका ट्रायल आखिरी चरण में हैं। इनमें से तीन वैक्सीन जरूरतमंदों और कर्मचारियों को लगाने की पेशकश की जा चुकी है। इसके लिए इमरजेंसी प्रोग्राम जुलाई में शुरू किया गया था। सीडीसी की चीफ बायोसेफ्टी एक्सपर्ट गुइझेन वू ने सरकारी टीवी चैनल से बातचीत में कहा- मैंने खुद अप्रैल में एक ट्रायल में हिस्सा लिया था। अब तक इसके कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं।

    वू ने हालांकि, यह नहीं बताया कि वे किसी वैक्सीन की बात कह रही हैं। साइनोफार्म और साइनोवेक बायोटेक कंपनियां तीन वैक्सीन पर रिसर्च कर रही हैं। चौथी वैक्सीन केनसाइनो बायोलॉजिस कंपनी डेवलप कर रही है। चीन की सेना ने जून में इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया था। साइनोफार्म ने जुलाई में कहा था कि उसकी वैक्सीन इस साल के आखिर तक बाजार में आ जाएगी। इसके तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे हैं।

    अमेरिका के पेन्सिलवेनिया में कोर्ट का आदेश
    यहां एक फेडरल कोर्ट ने गर्वनर के उस आदेश को असंवैधानिक बताया है जिसमें उन्होंने लोगों के जुटने, लॉकडाउन लगाने और कारोबार बंद करने के आदेश दिए थे। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट जज विलियम स्टिकमैन ने कहा- गर्वनर टॉम वोल्फ्स के उस आदेश को सही नहीं माना जा सकता जो लोगों के बुनियादी अधिकारों की सीमा तय करते हैं। टॉम के आदेश के खिलाफ कई काउंटीज के मेयर्स ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था- जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वे हमारे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हैं। लिहाजा, इन्हे हटाया जाना चाहिए।

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