Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    9 Jun, 2025 ♦ 8:50 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»कोर्ट की खबरें»बेंगलुरु भगदड़ : DNA एंटरटेनमेंट और RCB ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, FIR रद्द करने की उठाई मांग
    कोर्ट की खबरें

    बेंगलुरु भगदड़ : DNA एंटरटेनमेंट और RCB ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, FIR रद्द करने की उठाई मांग

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariJune 9, 2025No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    DNA
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Bengaluru : DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। याचिका के माध्यम से दोनों ने शहर के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (आरसीबी) की जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ मामले में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने की मांग की है।

    DNA एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक वेंकट वर्धन थिम्मैया और आरसीबी के चेयरमैन राजेश मेनन ने याचिका में कहा है कि वे किसी भी तरह से इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। भगदड़ सड़क और फुटपाथ पर हुई और आवेदक, जो इस कार्यक्रम का प्रबंधक था, उसका इससे कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किया गया था और उनकी ओर से न तो कोई प्रचार किया गया था और नहीं किसी को आमंत्रित किया गया था।

    याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि एक ही घटना के लिए तीन अलग-अलग एफआईआर दर्ज करना गैरकानूनी है। हाई कोर्ट ने पहले ही स्वतः संज्ञान लेते हुये मामला दर्ज कर लिया है, इसलिए दूसरी एफआईआर की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज की गई है। याचाकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट से एक अस्थायी निरोधक आदेश (टेंपरेरी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर) और सभी एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

    उल्लेखनीय है कि 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गयी थी, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गये थे।

    Also Read : गजब कर डाला, फर्जी थाना खोल ठग लिया 500 से ज्यादा लोगों को

    Also Read : इंदौर के नवविवाहित राजा रघुवंशी ह’त्याकां’ड का खुलासा : पत्नी सोनम निकली सूत्रधार, गाजीपुर से हुई गिरफ्तार

    Also Read : रांची के इन इलाकों में आज नहीं रहेगी बिजली

    Also Read : गर्मी की छुट्टियों के बाद झारखंड हाईकोर्ट आज से खुला

    bengaluru news Bengaluru stampede case cricket controversy cricket event DNA Entertainment Network DNA Network petition DNA एंटरटेनमेंट नेटवर्क DNA नेटवर्क याचिका FIR petition FIR quashing High Court IPL 2025 Karnataka High Court law and order legal action M. Chinnaswamy Stadium petition police case RCB RCB company petition RCB fan event RCB Fans RCB victory celebration RCB कंपनी याचिका Royal Challengers Bangalore Royal Challengers Sports Private Limited sports event Sports news Stadium Security Stampede आरसीबी आरसीबी जीत का जश्न आरसीबी फैन इवेंट आरसीबी फैंस उच्च न्यायालय एफआईआर याचिका एफआईआर रद्द एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम कर्नाटक उच्च न्यायालय कानून और व्यवस्था कानूनी कार्रवाई क्रिकेट विवाद क्रिकेट समारोह खेल आयोजन खेल समाचार पुलिस मामला बेंगलुरु भगदड़ मामला बेंगलुरु समाचार. भगदड़ याचिका रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड स्टेडियम सुरक्षा
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleराज कुशवाहा है वो प्रेमी जिसके लिए सोनम ने कर दी पति राजा की हत्या…
    Next Article टाटा स्टीलकर्मी से बदसलूकी पर SSP का एक्शन, दोषी सिपाही निलंबित

    Related Posts

    चतरा

    हाई कोर्ट ने TSPC के रीजनल कमांडर कोहराम को दी जमानत

    June 9, 2025
    कोडरमा

    बैंक से पैसे निकालते ही वृद्ध से लूट, जांच में जुटी पुलिस

    June 9, 2025
    झारखंड

    रामगढ़ DC ने बुलाई जिला स्तरीय आधार निगरानी समिति की बैठक, दिए कई निर्देश

    June 9, 2025
    Latest Posts

    हाई कोर्ट ने TSPC के रीजनल कमांडर कोहराम को दी जमानत

    June 9, 2025

    पलामू में 20 पुलिस अधिकारियों का तबादला… देखिये लिस्ट

    June 9, 2025

    बैंक से पैसे निकालते ही वृद्ध से लूट, जांच में जुटी पुलिस

    June 9, 2025

    गांव पहुंचे DC कर्ण सत्यार्थी, सुनी ग्रामीणों की समस्याएं…

    June 9, 2025

    नदी किनारे मिला युवक का श’व, परिजनों ने जताई ह’त्या की आशंका

    June 9, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.