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    Home»कोर्ट की खबरें»राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, 26 को चाईबासा कोर्ट में पेश होने का आदेश
    कोर्ट की खबरें

    राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, 26 को चाईबासा कोर्ट में पेश होने का आदेश

    Sandhya KumariBy Sandhya KumariMay 24, 2025No Comments2 Mins Read
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    राहुल गांधी
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    Chaibasa : भाजपा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

    यह मामला 28 मार्च 2018 के एक बयान से जुड़ा है, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में कहा था कि “कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, यह सिर्फ भाजपा में ही संभव है।” उस समय अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।

    इस बयान को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा सीजेएम कोर्ट में मानहानि की अर्जी दाखिल की थी। मामला 2020 में हाईकोर्ट के निर्देश पर चाईबासा कोर्ट ट्रांसफर हुआ। इसके बाद राहुल गांधी को कई बार समन और जमानती वारंट भेजे गए, लेकिन वे कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने उनकी पेशी से छूट की अर्जी भी खारिज कर दी थी।

    अब कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया है और स्पष्ट किया है कि यदि राहुल गांधी 26 जून को पेश नहीं हुए, तो और कड़े कदम उठाए जाएंगे।

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