रांची: पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका कर सुनवाई गर्मी छुट्टी के बाद होगी। हुआ यूं कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए दूसरे बेंच में भेजने का निर्देश दिया है। 1 मई को न्यायाधीश रंगोन मुखोपाध्याय की पीठ से जमानत याचिका की सुनवाई होने की तिथि निर्धारित हुई थी।
मालूम हो कि ईडी ने राज्य के तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री को 15 मई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पूर्व ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपों की जांच के दौरान आलमगीर के आप्त सचिव संजीव लाल के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने जहांगीर के घर से 32 करोड़ नकद और संजीव लाल की डायरी व कम्पयुटर को जब्त किया था। जहां ईडी को पूरा डिटेल सबूत के साथ मिले थे। फिर ईडी ने कार्रवाई करते हुए जहांगीर, संजीव लाल और फिर आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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