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    Home»झारखंड»रिम्स के कोविड वार्ड से डिस्चार्ज हुई मलेशियाई महिला, रिमांड पर लिया रांची पुलिस ने
    झारखंड

    रिम्स के कोविड वार्ड से डिस्चार्ज हुई मलेशियाई महिला, रिमांड पर लिया रांची पुलिस ने

    Team JoharBy Team JoharApril 25, 2020Updated:April 25, 2020No Comments4 Mins Read
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    Joharlive Team

    रांची। रिम्स के कोविड वार्ड में पिछले 25 दिनों से भर्ती 22 वर्षीय मलेशियाई महिला को शुक्रवार रात करीब 8 बजे डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल वह पूरी तरह से स्वस्थ है। 20 अप्रैल को ही उसकी कोरोना कि दूसरी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आयी थी। पुलिस-प्रशासन ने कोविड वार्ड से निकालकर रिमांड पर ले लिया है। उसे खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉपलेक्स के क्वारांटाइन सेंटर में शिफ्ट की है। डीसी राय महिमापत रे ने बताया कि प्रशासन ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उसपर बीजा कानून के उलंघन को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके बाद मलेशाई महिला सहित 17 विदेशियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में ले लिया था।
    बता दें कि रिम्स में उसे 31 मार्च को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भर्ती किया गया था। जिसके बाद 10 अप्रैल को उसका दोबारा जांच किया गया जिसमें दोबारा रिपोर्ट पॉजिटिव मिला। 17 अप्रैल को फिर से जांच के लिए सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट 20 अप्रैल को नेगेटिव आयी। नेगेटिव आने के बाद फिर से जांच की गई उसमें भी नेगेटिव आने के बाद उसे स्वस्थ माना गया है। राज्य से अब तक 9 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

    • 17 विदेशी हैं न्यायिक हिरासत में, खेलगांव में किए गए हैं क्वारंटाइन

    खेलगांव स्थित क्वारंटाइन होम में रखे गए तब्लीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को पुलिस ने बीते 18 अप्रैल को ही कोर्ट ने नयायिक हिरासत में लिया था। आरोपितों को अभी जेल भेजे जाने के बजाय क्वारंटाइन होम में ही पुलिस अभिरक्षा में रह रहे हैं। चूंकि जेल प्रशासन ने उन्हें जेल परिसर में सक्रमण फैलने की आशंका से लेने सेमना कर दिया था। उन्हें इसलिए न्यायिक हिरासत के तहत खेलगांव आइसोलेशन में ही रखा गया है। न्यायिक हिरासत के लिए रांची पुलिस ने मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत में आवेदन दिया था। जूम ऐप के माध्यम से अदालत में सुनवाई हुई थी। आरोपितों को क्वारंटाइन होम से ही एक-एक कर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। नाम, पता पूछने के उपरांत अदालत ने रिमांड आवेदन की स्वीकृति दे दी। आरोपितों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना में आइपीसी की धारा 188, 269, 270, 271, एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सेक्शन बी, द फॉरेन एक्ट 1946 की धारा 13/14 (बी)-(सी) और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। जमातियों में शामिल मलेशिया की 22 वर्षीय महिला झारखंड की पहली कोरोना संक्रमित पायी गई थी।

    • 30 मार्च को बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद से किए गए थे गिरफ्तार

    रांची पुलिस ने 30 मार्च को हिंदपीढ़ी बड़ी मस्जिद एवं मदीना मस्जिद में छिपे तब्लीगी जमात के 17 विदेशियों एवं एक स्थानीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इसमें चार महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस टीम ने सभी को मेडिकल निगरानी के लिए क्वारंटाइन करते हुए खेलगांव स्थित आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया। आरोपित टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्म प्रचार कर रहे थे। आरोप है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। पूरे शहर में धारा 144 लागू था। सार्वजिनक रूप से इसका प्रचार किया गया था। इसके बावजूद विदेशी नागरिक सरकार के आदेश का उल्लंघन कर धर्म प्रचार में लगे थे। लोगों को एकत्र किया जा रहा था।

    • ये हैं न्यायिक हिरासत में

    रिमांड पर लिए आरोपितों में लंदन का जाहिद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो. सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, कोरोना पॉजिटिव रह चुकी महिला, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक एवं मो. अजीम शामिल है।

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