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    Home»कोर्ट की खबरें»हाईकोर्ट ने साहिबगंज- मनिहारी फेरी सेवा के लिए निकले विज्ञापन और टेंडर रद्द करने से किया इनकार
    कोर्ट की खबरें

    हाईकोर्ट ने साहिबगंज- मनिहारी फेरी सेवा के लिए निकले विज्ञापन और टेंडर रद्द करने से किया इनकार

    Team JoharBy Team JoharJune 19, 2024No Comments1 Min Read
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    रांची: साहेबगंज जिला प्रशासन द्वारा गंगा नदी पर फेरी के लिए निकाले गए टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार यानि कि 19 जुन को सुनवाई हुई. इस दौरान न्यालय ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच में हुई. बता दें कि साहेबगंज अवैध खनन मामले में ईडी के गवाह अंकुश राजहंस यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया.

    जिसमें कहा है कि साहेबगंज जिला प्रशासन खनन माफिया के सिंडिकेट को लाभ देने के लिए जबरन नियमों को बदल रही है. उससे किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की तैयारी है. जिसके बाद राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस किया और सरकार की बहस सुनने के बाद अदालत ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस किया.

    टेंडर रद्द विज्ञापन साहिबगंज हाईकोर्ट
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