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    Home»झारखंड»कोडरमा : तंबाकू, शराब, गुटका इत्यादि नशीले पदार्थ पर लगा पाबंदी, बेचने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त
    झारखंड

    कोडरमा : तंबाकू, शराब, गुटका इत्यादि नशीले पदार्थ पर लगा पाबंदी, बेचने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई : उपायुक्त

    Team JoharBy Team JoharApril 17, 2020No Comments1 Min Read
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    Joharlive Team

    कोडरमा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया जा चुका है। कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु राज्य समेत पूरे देश में लॉक डाउन घोषित है। कोरोना वायरस जैसे महामारी के प्रसार को रोकना एक चुनौती बनी हुई है।

    तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कोरोना के संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल होती है। तंबाकू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है।

    वर्तमान स्थिति में तंबाकू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बड़े खतरो में से एक है। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार कोडरमा रमेश घोलप द्वारा अगले आदेश तक कोडरमा जिला में तंबाकू, शराब, गुटका इत्यादि की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाया गया है। यादि कोई तंबाकू, शराब, गुटका इत्यादि नशीला पदार्थ बिक्री करते पाया जाता है तो DISASTER MANAGEMENT ACT 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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