Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    14 May, 2025 ♦ 8:47 AM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»जोहार ब्रेकिंग»निर्भया मामला : राष्ट्रपति ने खारिज की दोषी मुकेश की दया याचिका, अब फांसी पक्की
    जोहार ब्रेकिंग

    निर्भया मामला : राष्ट्रपति ने खारिज की दोषी मुकेश की दया याचिका, अब फांसी पक्की

    Team JoharBy Team JoharJanuary 17, 2020No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Joharlive Desk

    नई दिल्ली । निर्भया सामूहिक दुष्कर्म केस में दोषी मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही अब दोषी मुकेश के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं। हालांकि आज पटियाला हाउस कोर्ट में फांसी पर रोक लगाने वाली उसकी याचिका पर सुनवाई है, जिसके बाद ही मुकेश की फांसी पर कुछ कहा जा सकता है।

    गौरतलब है कि 7 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने ही दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया था। इसके अनुसार निर्भया के चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी होनी है।

    बता दें कि मुकेश और विनय ने डेथ वारंट जारी होने के बाद क्यूरेटिव पिटीशन भी दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। उसके बाद मुकेश ने हाईकोर्ट में डेथ वारंट पर रोक लगाने वाली याचिका डाली थी, जिसे खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने मुकेश को निचली अदालत में जाने की आजादी थी।

    उसके बाद मुकेश ने पटियाला हाउस कोर्ट में डेथ वारंट पर रोक लगाने के लिए अर्जी डाली, जिस पर गुरुवार(16 जनवरी) को सुनवाई हुई और कोर्ट ने जेल प्रशासन को फांसी से संबंधित जेल के नियमों की लिखित रिपोर्ट पेश करने को कहा। इस रिपोर्ट को तिहाड़ प्रशासन आज(17 जनवरी) पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगा। उसके बाद तय होगा कि अदालत फांसी पर रोक लगाती है या उसी तारीख को फांसी होगी।
    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन आरोपों को सिरे से नकारा है जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार दोषियों की फांसी को लटकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि वो सभी काम जो दिल्ली सरकार के अधीन थे हमने कुछ घंटों में निपटा दिए।

    हमने इस केस से जुड़े किसी काम में कभी देरी नहीं की। दिल्ली सरकार की इस केस में मुश्किल से ही कोई भूमिका रही। हम चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द फांसी हो।

    #National News #Online news Latest news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Article‘आदिवासी दर्शन’ सेमिनार में बोलीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू- जनजातीय समुदाय भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के अभिन्न अंग हैं
    Next Article पलामू : बंधु सिंह हत्याकांड में दो गिरफ्तार

    Related Posts

    ट्रेंडिंग

    पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार बने UPSC के नए अध्यक्ष

    May 14, 2025
    देश

    घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका भी नहीं देंगे : पीएम मोदी

    May 13, 2025
    झारखंड

    CCL का वेबसाइट हैक, रिकवर

    May 13, 2025
    Latest Posts

    16-17 मई को झारखंड में आंधी और बारिश की संभावना, जानें आज का वेदर अपडेट

    May 14, 2025

    पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार बने UPSC के नए अध्यक्ष

    May 14, 2025

    14 May 2025 : जानें किस राशि का क्या है आज राशिफल

    May 14, 2025

    धुर्वा डबल मर्डर मामले में मृतकों की हुई शिनाख्त, बड़े पिता के निधन की सूचना देने आए थे रांची

    May 13, 2025

    बेरमो में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा की बैठक, किस मुद्दे पर… जानें

    May 13, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.