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    Home»झारखंड»हजारीबाग में कोविड-19 से बचाव को लेकर संपूर्ण सदर अनुमण्डल क्षेत्र में धारा-144 लागू
    झारखंड

    हजारीबाग में कोविड-19 से बचाव को लेकर संपूर्ण सदर अनुमण्डल क्षेत्र में धारा-144 लागू

    Team JoharBy Team JoharJuly 9, 2020No Comments1 Min Read
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    Joharlive Team

    हजारीबाग। कोविड-19 से बचाव को लेकर अनुमण्डल पदाधिकारी सदर के आदेशानुसार एहतियात के तौर पर पूरे सदर अनुमण्डल क्षेत्र में धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया गया है। निषेधाज्ञा लगने के बाद इन क्षेत्र के अन्तर्गत धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षा, सांस्कृतिक, मेला एवं अन्य आयोजनों पर पूर्णतः बंदी रहेगी। वहीं, सिनेमा हाॅल, जिम, स्वीमींग पूल, पार्क, थ्येटर, बार, सभागार आदि भी बंद रहेंगे। अंतरजिला व अंतरराज्य बसों का परिचालन बंद रहेगा। शाॅपिंग माॅल, होटल, लाॅज, धर्मशाल, रेस्टूरेंट, स्पाॅ, शैलून, नाई की दुकान भी पूर्णतः बंद रहेंगे। साथ ही रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। शराब, गुटखा, खैनी, तंबाकू के उपयोग सार्वजनिक रूप से प्रतिबंधित है। वहीं 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। यह आदेश 31 जुलाई, 2020 तक प्रभावी रहेगा। यह निषेधाज्ञा सरकारी सेवक, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मियों पर लागू नहीं होगा।

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