Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में होने वाली जनगणना 2027 को सुचारू रखने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि झारखंड की किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमा में अब बदलाव नहीं किया जाएगा।
1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगा आदेश
सीएम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद, वार्ड, पंचायत और गांव समेत सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में 01 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। जनगणना के दौरान सीमाओं में बदलाव से प्रक्रिया प्रभावित होती है, इसलिए सरकार ने यह रोक लगाई है।
पुराने बदलावों की जानकारी भेजने को कहा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक जिन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव हुए हैं, उनसे जुड़ी पूरी जानकारी और संबंधित अधिसूचनाएं जनगणना निदेशालय, झारखंड, रांची को भेजी जाएं। इससे जनगणना की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा सकेगा।

सभी विभागों को पालन कराने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि स्पष्ट और स्थिर प्रशासनिक सीमाएं जनगणना 2027 को सटीक और सफल बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी।
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