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    Home»झारखंड»आचार संहिता उल्लंघन मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया दोषमुक्त
    झारखंड

    आचार संहिता उल्लंघन मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने किया दोषमुक्त

    Team JoharBy Team JoharMay 31, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची। आचार संहिता उल्लंघन मामले में झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। आज धनबाद कोर्ट में उन्हें सशरीर पेश किया गया। जिसमें कोर्ट ने मामले में कोई भी प्रूफ नहीं होने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया। बता दें, यह मामला साल 2014 का है जब झरिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान उनपर आचार संहिता उल्लंघन मामले में केस दर्ज किया गया था। मामले में उड़नदस्ता दंडाधिकारी ने सेक्शन 3ए पब्लिक के विरुद्ध संजीव सिंह पर मामला दर्ज कराया था।

    इधर, मामले की जानकारी देते हुए संजीव सिंह के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि झरिया विधायक संजीत सिंह की स्थिति काफी गंभीर है 100 मीटर की दूरी तय कर उन्हें धनबाद मंडल कारा से एंबुलेंस के जरिए कोर्ट लाया गया। जहां स्ट्रेचर से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि मामले में मेडिकल पैनल की टीम ने कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है कि झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की हालत काफी नाजुक है कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है समय रहते उन्हें समुचित इलाज नहीं किया जाता है तो उनकी स्थिति और भी दयनीय हो सकती है।

    अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि संजीव सिन्हा को हाल ही में शहीद निर्मल महतो कॉलेज अस्पताल में पिछले कई दिनों से भर्ती कराया गया था इलाज के दौरान स्वास्थ्य स्थिति में थोड़ी राहत होने के बाद उन्हें वापस मंडल कारा भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि संजीव सिंह का स्वास्थ्य को लेकर कोर्ट और जेल ऑथरिटी भी काफी चिंतित है।

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