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    Home»झारखंड»सरेंडर कर सकती हैं निलंबित IAS पूजा सिंघल, छह फरवरी को समाप्त हो रही है अग्रिम जमानत की तिथि
    झारखंड

    सरेंडर कर सकती हैं निलंबित IAS पूजा सिंघल, छह फरवरी को समाप्त हो रही है अग्रिम जमानत की तिथि

    Team JoharBy Team JoharFebruary 3, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांचीः मनरेगा घोटाले से जुड़ी मनी लाउंड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल शनिवार (4 फरवरी) को पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं. बता दें, गुरुवार को पूजा सिंघल रांची में ईडी के पीएमएलए कोर्ट में उपस्थित हुई थीं. न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मामले की अगली सुनवाई 8 फरवरी को निर्धारित की गयी है. उधर, सर्वोच्च न्यायालय से मिली पूजा सिंघल की सशर्त जमानत की मियाद 6 फरवरी को समाप्त हो रही है. इसको लेकर यह संभावना जतायी जा रही है कि वह शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर कर सकती हैं. 

    बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को उनकी बेटी के इलाज को लेकर एक महीने तक सशर्त जमानत दी थी. पूजा सिंघल के साथ इसी मामले के आरोपी चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह, कनीय इंजीनियर राम विनोद सिन्हा, सहायक अभियंता शशि प्रकाश, कार्यपालक अभियंता राजेंद्र जैन, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने इस मामले में अपनी चार्जशीट भी फाइल कर दी है. गुरुवार को पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह और कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा को वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये ईडी के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में पेश किया गया. दोनों आरोपियों की अगली पेशी के लिए 8 फरवरी की तारीख निर्धारित की गई है. 

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