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    Home»कोर्ट की खबरें»निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जेल में ही बितेगी दिवाली
    कोर्ट की खबरें

    निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जेल में ही बितेगी दिवाली

    Team JoharBy Team JoharOctober 31, 2023Updated:October 31, 2023No Comments1 Min Read
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    रांची : झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को आज 31 अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. मनी लॉन्डिंग मामले में उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत की ओर से उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. मामले में अब 1 दिसंबर को सुनवाई होगी. इस तरह निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की इस साल भी दिवाली जेल में ही बितेगी.

    इसे भी पढ़ें : मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत 22 बीमारियों का इलाज, देखें पूरी लिस्ट

    जानें क्या है मामला

    बता दें कि ईडी ने मनरेगा घोटाले में हुई मनी लांड्रिंग के आरोप में उन्हें 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. पहले पीएमएलए कोर्ट और उसके बाद हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी. आज की सुनवाई के बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तिथि मुकर्रर की है.

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