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    Home»झारखंड»सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला : बाबा बैद्यनाथधाम व बासुकिनाथ मंदिर को खोलने का निर्देश
    झारखंड

    सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला : बाबा बैद्यनाथधाम व बासुकिनाथ मंदिर को खोलने का निर्देश

    Team JoharBy Team JoharJuly 31, 2020Updated:July 31, 2020No Comments2 Mins Read
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    Joharlive Team

    रांची/नयी दिल्ली। बाबा के भक्तों के लिए शुक्रवार का दिन खुशखबरी भरा है। सुप्रीम कोर्ट ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर को खोलने का निर्देश दिया है। सावन की अंतिम सोमवारी से पहले खोलने का निर्देश मिला है। सांसद निशिकांत दूबे ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा किया है। शुक्रवार (31 जुलाई, 2020) को सुप्रीम कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर यह आदेश दिया। इसके पहले झारखंड हाइकोर्ट ने सावन के दौरान इन दोनों मंदिरों में सार्वजनिक पूजा की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। जिसके बाद गोड्डा सांसद डॉ निशिकांत दुबे की ओर से बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी और इस वाद के बाकी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस तामिला करने का निर्देश कोर्ट ने दिया और अपना-अपना पक्ष रखने को कहा। इस मामले की अंतिम सुनवाई 31 जुलाई 2020 को निर्धारित की गयी थी। सरकार का पक्ष सुनने के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।
    डॉ निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता समीर मलिक एवं प्रशांत ने दलीलें पेश कीं, जबकि रेस्पोंडेंट की ओर से तुषार मेहता, श्रद्धा देशमुख समेत चार सरकारी अधिवक्ताओं ने अपना-अपना पक्ष रखा। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा समेत तीन न्यायाधीशों ने की।

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