Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    20 Jun, 2025 ♦ 2:33 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»जोहार ब्रेकिंग»सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर रोक लगाने के पक्ष में, जीवन को बताया सबसे अहम
    जोहार ब्रेकिंग

    सुप्रीम कोर्ट पटाखों पर रोक लगाने के पक्ष में, जीवन को बताया सबसे अहम

    Team JoharBy Team JoharNovember 12, 2020No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    Joharlive Desk

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में दिवाली, काली पूजा और अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने त्योहारी सीजन के दौरान पश्चिम बंगाल में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका पर दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि महामारी के बीच जीवन के संरक्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता।

    न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने कहा कि हम त्योहारों के महत्व के बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन हम कोरोना महामारी के बीच जी रहे हैं और हर किसी को निर्णय का समर्थन करना चाहिए, जो स्थिति में सुधार करता है।

    पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट स्थानीय स्थिति के बारे में बहुत जागरूक है और उसे वह करने की अनुमति दी जानी चाहिए जो आवश्यक हो।

    हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गौतम रॉय और बुरार्बाजार फायरवर्क्‍स डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणियां की। हाईकोर्ट ने काली पूजा, दिवाली और छठ पूजा सहित आगामी त्योहारों में पटाखों के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण को दूर करने के उपायों के तहत यह निर्देश दिए थे।

    शीर्ष अदालत ने कहा कि अब जीवन खतरे में है और लोगों को समस्या से निपटने के लिए खुद ही एकजुट होना चाहिए।

    अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि कोविड-19 ने अस्पतालों में लोगों और बुजुर्गों आदि को काफी प्रभावित किया है। अदालत ने कोरोना के कारण बिगड़े हालातों का हवाला दिया और सवाल दागते हुए कहा, “क्या कोई कोलकाता, दिल्ली या शहर के किसी अन्य हिस्से में घर से बाहर कदम रख सकता है?”

    याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ भटनागर ने कहा कि हाईकोर्ट के पास पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई प्रयोगसिद्ध डेटा नहीं है।

    हालांकि पीठ ने जीवन को प्राथमिकता देते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

    Latest news National news Online news Supreme Court
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleभारत में पिछले 24 घंटों कोरोना के 48 हजार नये मामले, 550 की मौत
    Next Article झारखंड : धनबाद में 10 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला, 98 स्कूल संचालकों सहित 107 पर मुकदमा दर्ज

    Related Posts

    ट्रेंडिंग

    एयर इंडिया हादसे के बाद 220 डीएनए सैंपल मैच, परिजनों को सौंपे गए 202 श’व

    June 20, 2025
    देश

    कम हो रहे कोरोना के मामले, 7 हजार से घटकर 5608 पर पहुंचे सक्रिय केस

    June 20, 2025
    देश

    कांकेर में पुलिस-नक्सली के बीच मुठभेड़, दो मा’रे गए

    June 20, 2025
    Latest Posts

    बहन के घर जा रहे संतोष का बीच रास्ते में हुआ एक्सीडेंट, फिर…

    June 20, 2025

    बारात से लौट रहे 9 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौ’त

    June 20, 2025

    एयर इंडिया हादसे के बाद 220 डीएनए सैंपल मैच, परिजनों को सौंपे गए 202 श’व

    June 20, 2025

    चाईबासा के मेडिकल स्टोर में सेंधमारी, लाखों के माल पर हाथ साफ

    June 20, 2025

    इन चीजों को खाने से पहले जरूर करें ये काम, वर्ना फायदा के जगह होगा नुकसान

    June 20, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.