Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    12 Aug, 2025 ♦ 2:27 PM
    • About Us
    • Contact Us
    • Webmail
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram WhatsApp
    Johar LIVEJohar LIVE
    • होम
    • देश
    • विदेश
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुड़
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सराइकेला-खरसावां
      • साहेबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • राजनीति
    • बिहार
    • कारोबार
    • खेल
    • सेहत
    • अन्य
      • मनोरंजन
      • शिक्षा
      • धर्म/ज्योतिष
    Johar LIVEJohar LIVE
    Home»झारखंड»झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला
    झारखंड

    झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, जानें क्या है मामला

    Team JoharBy Team JoharSeptember 3, 2021No Comments2 Mins Read
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Share
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email Copy Link

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के डीजीपी की नियुक्ति के मामले में दाखिल अवमानना याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट अहम सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन बी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार की ओर से डीजीपी की नियुक्ति किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई। इस मामले में अब दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है।

    एमवी राव को हटाकर बनाया गया डीजीपी


    इससे पहले झारखंड सरकार ने एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया और फिर उन्हें हटाकर नीरज सिन्हा को डीजीपी बना दिया। राज्य सरकार की ओर से ऐसा किया जाना गलत है। इसके बाद राज्य सरकार ने नीरज सिन्हा की डीजीपी के पद पर स्थाई नियुक्ति कर दी। इस पर अदालत ने वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा को इस मामले में प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है।

    कपिल सिब्बल ने दी ये दलील


    इस दौरान अदालत ने झारखंड सरकार की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था तो झारखंड सरकार ने डीजीपी की इस प्रकार नियुक्ति क्यों की। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि इन परिस्थितियों को देखकर लगता है कि राज्य सरकार तथा यूपीएससी के खिलाफ इस तरह के मामले में कड़े निर्णय पारित करने की आवश्यकता है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है।

    Jharkhand news
    Follow on Facebook Follow on X (Twitter) Follow on Instagram Follow on YouTube Follow on WhatsApp Follow on Telegram
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram WhatsApp Email Copy Link
    Previous Articleगढ़वा में डैम में नहाने गई दो बच्चियों की डूबने से मौत
    Next Article रांची : विधायक इरफान का तालिबानी प्रेम, कहा अफगानिस्तान में सभी हैं हैप्पी

    Related Posts

    झारखंड

    स्वतंत्रता दिवस 2025 : 2 IPS, 2 ASP समेत 43 पुलिस अधिकारी व जवान होंगे पदक से सम्मानित, देखें पूरी सूची

    August 12, 2025
    जोहार ब्रेकिंग

    Breaking : NTPC की जनसुनवाई में ग्रामीणों का अधिकारियों पर हमला, जीएम समेत कई घायल, 15 गाड़ियां तोड़ीं

    August 12, 2025
    झारखंड

    अखिलेश यादव पहुंचे रांची, नेमरा के लिए रवाना

    August 12, 2025
    Latest Posts

    स्वतंत्रता दिवस 2025 : 2 IPS, 2 ASP समेत 43 पुलिस अधिकारी व जवान होंगे पदक से सम्मानित, देखें पूरी सूची

    August 12, 2025

    बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए जिला स्तर पर समिति गठित, DM होंगे अध्यक्ष

    August 12, 2025

    Breaking : NTPC की जनसुनवाई में ग्रामीणों का अधिकारियों पर हमला, जीएम समेत कई घायल, 15 गाड़ियां तोड़ीं

    August 12, 2025

    अखिलेश यादव पहुंचे रांची, नेमरा के लिए रवाना

    August 12, 2025

    हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने महापुरुषों की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

    August 12, 2025

    © 2025 Johar LIVE. Designed by Forever Infotech. | About Us | AdSense Policy | Privacy Policy | Terms and Conditions | Contact Us

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.