Jamshedpur : घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक हुई। बैठक में चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई और उनका पालन करने का सख्त निर्देश दिया गया।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी चुनाव-संबंधी प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, बैनर, पेम्पलेट, पर्चा या फ्लेक्स छापने से पहले प्रिंटर को उस सामग्री पर अपने नाम, पता और संपर्क नंबर अंकित करना अनिवार्य है। प्रत्येक सामग्री की एक प्रति संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा सक्षम प्राधिकारी को जमा कराना भी जरूरी है।
उन्होंने चेताया कि बिना नाम या अनुमोदन के चुनाव प्रचार सामग्री छापना लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में छह महीने की सजा या प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के अभिकर्ताओं को प्रचार सामग्री के पूर्व प्रमाणीकरण के लिए जिला जनसंपर्क कार्यालय के एमसीएमसी कोषांग से अनुमति लेना अनिवार्य है।

प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को फर्जी नाम या बिना अनुमोदन के किसी दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार सामग्री न छापने के लिए कहा गया। जिला प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखेगा।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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